मनरेगा मजदूरों को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने बढ़ाई दिहाड़ी, जानें किस राज्य में मिलेंगे कितने रुपये

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MGNREGA Wages Hike: अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के तहत जारी की गई थी, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वेतन वृद्धि लागू की जाएगी।

India

oi-Sanjeev Kumar

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Mgnrega Wages Hike

Mgnrega
Wages:
केंद्र
सरकार
ने
वित्त
वर्ष
2022-2024
के
लिए
महात्मा
गांधी
राष्ट्रीय
ग्रामीण
रोजगार
गारंटी
योजना
(मनरेगा)
के
तहत
मजदूरी
दरों
में
बढ़ोतरी
को
लेकर
अधिसूचना
जारी
की
है।
अधिसूचना
महात्मा
गांधी
राष्ट्रीय
ग्रामीण
रोजगार
गारंटी
अधिनियम
(मनरेगा),
2005
की
धारा
6
(1)
के
तहत
जारी
की
गई
थी,
जिसमें
1
अप्रैल
2023
से
7
रुपये
से
लेकर
26
रुपये
तक
की
वेतन
वृद्धि
लागू
की
जाएगी।


बढ़ोतरी
के
बाद
हरियाणा
के
मजदूरों
की
दिहाड़ी

बढ़ोतरी
के
बाद
हरियाणा
में
मनरेगा
(Mgnrega
Wages
Hike)
मदजूरों
को
दिहाड़ी
357
रुपये
प्रति
दिन
मिलेगा।
जबकि
मध्य
प्रदेश
और
छत्तीसगढ़
221
रुपये
प्रतिदिन
के
साथ
सबसे
निचले
पायदान
पर
हैं।


राजस्थान
में
कितना

राजस्थान
ने
पिछले
वर्ष
की
दरों
की
तुलना
में
सबसे
अधिक
प्रतिशत
मजदूरी
वृद्धि
दर्ज
की।
राजस्थान
के
लिए
संशोधित
वेतन
255
रुपये
प्रति
दिन
है,
जो
2022-23
में
231
रुपये
था।
पिछले
वर्ष
से
24
रुपये
अधिक
दिया
गया
है।


बिहार
और
झारखंड
में
आठ
फीसदी
बढ़ी

Mgnrega
Wages
Hike:
बिहार
और
झारखंड
में
लगभग
आठ
प्रतिशत
की
वृद्धि
देखी
गई
थी।
इन
दोनों
राज्यों
में
एक
मनरेगा
(Mgnrega)
मजदूर
को
पिछले
साल
210
रुपये
प्रतिदिन
की
मजदूरी
मिली
थी।
अब
इसे
बदलकर
228
रुपये
कर
दिया
गया
है।


छत्तीसगढ़
और
मध्य
प्रदेश

छत्तीसगढ़
और
मध्य
प्रदेश
के
मनरेगा
(Mgnrega)
मदजूरों
के
लिए,
जहां
सबसे
कम
दैनिक
मजदूरी
221
रुपये
है,
हालांकि,
पिछले
साल
की
तुलना
में
प्रतिशत
वृद्धि
17
प्रतिशत
दर्ज
की
गई
है।
2022-23
में,
दोनों
राज्यों
में
दैनिक
वेतन
204
रुपये
था।


राज्य
वेतन
वृद्धि
की
सीमा
दो
से
दस
प्रतिशत
के
बीच

राज्य
वेतन
वृद्धि
की
सीमा
दो
से
दस
प्रतिशत
के
बीच
है।
सबसे
कम
प्रतिशत
वृद्धि
वाले
राज्यों
में
कर्नाटक,
गोवा,
मेघालय
और
मणिपुर
शामिल
हैं।

English summary

Central Government issued a notification on March 24 on the change in wage rates under the MGNREGA scheme. The notification was issued under section 6(1) of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA), 2005



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