इस योजना के तहत सरकार दिव्यांगजन को हर महीने देती है 1000 रुपये की पेंशन, देखें अप्लाई करने का तरीका – Times Bull

Divyang Pension Yojana


नई दिल्ली: Governmenet Pension Scheme: सरकार द्वारा ऐसी-ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं, जिनसे समाज के हर वर्ग को फायदा मिलता है। सरकार का इन योजनाओं को चलाने का मकसद आमजन, गरीब और असहाय लोगों का जीवन सरल कर सकें। समाज का हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को सुचारु रूप से चला सके। ऐसे ही सरकार दिव्यांगजन के लिए भी योजना चलाती है। इस योजना में दिव्यांगजन को पेंशन का फायदा मिलता है। यानी इस योजना में ऐसे लोगों को पेंशन दी जाती है जो किसी कारणवश अपने अंग को खो चुके हों या अंपग हो। ताकि वो भी बिना किसी की मदद के समाज में आराम से अपना जीवन चला सकें।

हम यहां बात कर रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana) की। बता दें कि उत्तर सरकार दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana) चलाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले दिव्यांगजन को हर महीने पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उन लोगों को ही मिलेगी, जिनकी सालाना आय 46,080 रुपये (ग्रामीण) और 56,460 रुपये (शहरी) से अधिक न हो। इस योजना के तहत 1 हजार रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। हालांकि जिला मजिस्ट्रेड की ओर से अप्रूव करने पर ही पेंशन मिलेगी।

जानिए योजना से जुडी कुछ खास बातें

ध्यान रखें कि इस योजना में आवेदकों को अनुदान राशि का भुगतान बजट के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

अगर पेंशन पाने वाले की मौत हो जाती है तो सरकार की तरफ से पेंशन रोक दी जाएगी।

अगर कोई योजना के तहत पेंशन पाने के लिए गलत जानकारी देता है तो उससे रकम की वसूली की जाती है और कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस योजना के तहत समय-समय नियम बदलते हैं और नियामवली भी जारी की जाती है।

अगर इस योजना के तहत कोई विवाद पैदा होता है तो राज्य सरकार को निर्णय ही माना जाएगा।

आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवदेन करने वाले की दिव्यांगता 40 फीसदी तक होनी चाहिए।

इस योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान 1000 रुपये है। हालांकि यह शासन द्वारा जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है।.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अगर इस योजना के तहत कोई आवेदन करता है तो उसके पास आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की वेरिफाई की गई कॉपी, बैंक अकाउंट पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जरूर होने चाहिए।

इस तरह करें अप्लाई

आवेदन के लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं। इसके बाद आवेदन फॉर्म को भरें और मांगी गई सारी जानकारी सही-सही भरें और अपलोड कर दें। इसके बाद ई-पेमेंट करना होगा। अगर आवेदन अप्रूव हो जाता है तो आपको पेंशन दी जाने लगेगी। इसके आलावा आप जिला कार्यालय पर भी जाकर इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं।


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