![गो फर्स्ट क्राइसिस के बीच अगर कोई प्लाइट कैंसिल हो जाए तो जानें कैसे लें टिकट का रिफंड, Go First के यात्री इस तरह पाएं अपना पैसा 1 flight 1683100121](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/715_-/2023/05/flight-1683100121.jpg)
![गो फर्स्ट क्राइसिस के बीच अगर कोई प्लाइट कैंसिल हो जाए तो जानें कैसे लें टिकट का रिफंड, Go First के यात्री इस तरह पाएं अपना पैसा 2 प्लाइट कैंसिल- India TV Paisa](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/905_509/2023/05/flight-1683100121.jpg)
गो फर्स्ट एयरलाइन ने वित्तीय संकट के कारण अपनी उड़ानें स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि, विमानन कंपनी ने कहा कि जिसने भी गो फर्स्ट से यात्रा के लिए टिकट बुक किया है, उसके पैसे वापस किए जाएंगे। इस बीच बड़ा सवाल कि अगर कोई एयरलाइंस फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अपना परिचालन बंद करती है तो उस स्थिति में यात्रियों के पास अपने टिकट के पैसे रिफंड पाने समेत दूसरे क्या अधिकार है। हम आपको बता रहें हैं कि अगर कोई एयरलाइंस अपना परिचालन रद्द करती है तो किस तरह आप अपने टिकट के पैसे उससे वापस ले सकते हैं।
Go First के यात्री इस तरह पाएं अपना रिफंड
1. सवालः जिन यात्रियों ने गो फर्स्ट से यात्रा के लिए टिकट बुक कराया है, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा?
एयरलाइन ने कहा कि जिन यात्रियों ने एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से सीधे बुकिंग की है, उन्हें उनके खाते में रिफंड संसाधित किया जाएगा। वो जिस सोर्स से बुकिंग किए होंगे,उसी खाते में पैसा जमा होगा।
2. सवालः अगर टिकट की बुकिंग ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के माध्यम से की गई है?
गो फर्स्ट ने कहा कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी उनके मूल खाते में पैसा मिल जाएगा। हालांकि, ग्राहक अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर से संपर्क कर सकते हैं।
3. सवालः क्या गो फर्स्ट यात्रियों के टिकटों को किसी अन्य एयरलाइन में ट्रांसफर करेगा?
गो फर्स्ट यात्रियों के टिकट को किसी अन्य एयरलाइन में ट्रांसफर नहीं करने का ऐलान किया है।
कैंसिलेशन और रिफंड का नियम
डीजीसीए के नियमों के अनुसार, एयरलाइन को यात्रियों को प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम दो सप्ताह पहले अपनी उड़ानें रद्द होने के बारे में सूचित करना होता है। यदि यात्रियों को उनकी उड़ानें रद्द होने के बारे में कम से कम तीन घंटे पहले सूचित नहीं किया जाता है तो एयरलाइन को जुर्माना देना होता है।
- विमाान कंपनी को 1 घंटे तक के उड़ानों के लिए यात्रियों को 5,000 रुपये या बुक किया गया एक तरफ का मूल किराया और एयरलाइन ईंधन शुल्क लौटाना होता है।
- विमाान कंपनी को 1 घंटे से अधिक और 2 घंटे तक के उड़ानों के लिए यात्रियों को 7500 रुपये या बुक किया गया एक तरफ का मूल किराया और एयरलाइन ईंधन शुल्क लौटाना होता है।
- विमाान कंपनी को 2 घंटे से अधिक के उड़ानों के लिए यात्रियों को 10,000 रुपये या बुक किया गया एक तरफ का मूल किराया और एयरलाइन ईंधन शुल्क लौटाना होता है।
नॉन-रिफंडेबल टिकट के लिए नियम
अगर कोई उड़ान रद्द कर दी जाती है या दो घंटे से अधिक देरी से टेकऑफ से पहले शेड्यूल में बदलाव करती है या मार्ग परिवर्तन करती है तो यात्री को नॉन-रिफंडेबल टिकट में भी पूरा पैसा देना होगा।
रिफंड का तरीका
फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरलाइंस और टिकट एजेंटों को तुरंत पैसा लौटाने का निर्देश है। अगर यात्री ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया तो 7 दिनों के अंदर रिफंड देना होगा। वहीं, नकद भुगतान पर 20 दिन के अंदर पैसा लौटाना होगा।
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