महिला ने छोटे बच्चे से रचाई शादी, वायरल Video देख यूजर ने राजस्थान पुलिस से की कार्रवाई की मांग, मिला ये जवाब – India TV Hindi


एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए कपल- India TV Hindi

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एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए कपल

कानूनी तौर पर हमारे देश में बाल विवाह प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी आए दिन बाल विवाह की खबरें हमें अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर देखने और पढ़ने को मिल जाती हैं। हाल में सोशल मीडिया पर एक बाल विवाह का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक 12-13 साल के लड़के की शादी एक महिला के साथ कराई जा रही है। हालांकि ये वीडियो कहां और कब का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। वहीं, इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @divya_gandotra नाम की यूजर ने शेयर किया और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। @divya_gandotra नाम की यूजर के पोस्ट पर राजस्थान पुलिस ने रिप्लाई करते हुए कहा- “कृप्या पोस्ट के साथ संबन्धित थाना क्षेत्र, तहसील एवं जिले की जानकारी साझा करें।”

वीडियो पर कमेंट कर लोगों ने लिए कपल के मजे

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला लगभग 12-13 साल के लड़के से शादी कर रही है। दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बच्चा महिला के गले में जयमाला डालता है फिर वह घुटनों के बल बैठ जाता है फिर दुल्हन वरमाला उसके गले में डाल देती है। अब इस वायरल वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया। जिनमें से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ रील के लिए बनाया गया एक वीडियो बतया। वहीं, कई अन्य लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट कर इस कपल की खूब मौज ली। किसी ने कहा कि छठवीं क्लास के बच्चे को M.A की किताब पढ़ने को दे दी गई है। कुछ अन्य लोगों ने कहा- बाल विवाह अच्छा विकल्प है, मैं अभी 36 साल का हूं और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। वहीं, कई लोगों ने इस मामले को बालिका वधू सीजन 2024 का सीन बताया।  

राजस्थान में बाल विवाह के मामले अधिक

बता दें कि राजस्थान से बाल विवाह के मामले अक्सर समाने आते रहते हैं। कई मामलों में छोटी बच्चियों की शादी अधेड़ उम्र के मर्दों के साथ कर दी जाती है तो कई नाबालिग लड़के-लड़कियों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। अक्षय तृतीया के मौके पर राजस्थान में कई बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं।

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