ITR फॉर्म हुआ जारी, क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त की देनी होगी जानकारी

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर बड़ी राहत दी। उन्होंने नए इनकम टैक्स रिजीम में 7 लाख तक के आय को टैक्स से बाहर कर दिया। वहीं अब इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ITR भरने के लिए एक से छह नंबर तक के फॉर्म को नोटिफाई किया है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 10 फरवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए ITR फॉर्म 1-6, ITR-V (वेरीफिकेशन फॉर्म) और ITR पावती प्रपत्र को नोटिफाई किया है।

इस बार के ITR फॉर्म में विशेष बात यह है कि वर्चुअल डिजिटल असेट (VDA), जिसमें खासतौर से क्रिप्टोकरंसी शामिल हैं, के बारे में अलग से ब्यौरा देना होगा। अब जानकारी देनी होगी कि आपने साल 2022-23 में कितनी क्रिप्टोकरंसी खरीदी या बेची है। उसकी कीमत कितनी थी। उसको बेचने पर आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है, उसकी जानकारी देनी होगी।

बजट 2022 में यह घोषणा की गई थी किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली इनकम पर 30 पर्सेंट के रेट से टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा, वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने के संबंध में किए गए किसी भी भुगतान सोर्स पर एक फीसदी टीडीएस देना होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि CBDT ने निर्धारण वर्ष 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया है। इससे टैक्स पेयर को अपनी इनकम के रिटर्न को तैयार करने में मदद मिलेगी। पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्स पेयर के उपयोग वाले ITR-1 और ITR-4 को पहले से आसान कर दिए गए हैं।

50 लाख रुपये तक की इनकम और सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज समेत अन्य स्रोत से आय होने पर ITR-1 फॉर्म फाइल करना होता है। अब CBDT ने धारा 139 (1) के तहत 2.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक कर वाली आय पर व्यक्तियों के लिए इसे सरल बनाया गया है। अब ऐसे लोगों को अपने ITR फॉर्म को सूचित करने की जरूरत नहीं है। यह एक करोड़ रुपये से अधिक के FD पर भी लागू रहेगा।



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