Aviation News: पैसेंजर्स के बिना उड़ गई थी Go First की फ्लाइट, DGCA ने ठोका दस लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली: एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने गो फर्स्ट (Go First) एयरलाइन पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नौ जनवरी को हुई घटना के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। उस दिन एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही गो फर्स्ट का विमान उड़ गया था। इन सवारियों को बेंगलूरु से दिल्ली जाना था। डीजीसीए ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने कहा कि इस दौरान कई अन्य खामियां भी हुई थीं। इसके मद्देनजर उसने एयरलाइन पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

डीजीसीए ने एक बयान में कहा, ‘नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक यह घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई।’ कोरोना काल में एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई था लेकिन अब यह धीरे-धीरे उबर रहा है। हाल के पिछले कुछ महीनों में फ्लाइट में बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं।

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बदसलूकी की घटनाएं

इसी हफ्ते सोमवार को स्पाइसजेट एयरलाइन की दिल्ली-हैदराबाद फ्लाइट में एक पैसेंजर ने केबिन क्रू को परेशान किया था। क्रू केबिन पायलट-इन-कमांड (पीआईसी) से इसकी शिकायत की। उसके बाद पैसेंजर और उसके साथ यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री को फ्लाइट से उतारकर सिक्योरिटी टीम को सौंप दिया। उससे पहले एयर इंडिया की एक फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री के महिला पैसेंजर पर पेशाब करने की घटना सामने आई थी। इसी तरह पेरिस से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में पैसेंजर्स की बदसलूकी का मामला भी सामने आया था। इंडिगो की एक उड़ान में पैसेंजर और क्रू मेंबर के बीच जोरदार कहासुनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।



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