Aadhaar Card: मृत्यु होने के बाद शख्स के आधार कार्ड का क्या करें? यहां पर जानें पूरी डिटेल – Times Bull

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नई दिल्ली How to surrender Aadhaar Card:आधार कार्ड एक जरुरी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी बैंक खाता ओपन कराने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड की जरुरत होती है। यहां तक की सिम कार्ड खरीदने के लिए भी आधार कार्ड की भी जरूरत होती है।

वहीं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके कई सारे काम अटक सकते हैं। आधार कार्ड में आपका नाम, पता और फोन नंबर लेकर फिंगरप्रिंट तक की जानकारी रहती है।

ऐसे में यदि ये किसी गलत शख्स के हाथ में पड़ जाएं तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए आधार कार्ड की सेफ्टी के बारे में विचार करना जरुरी हो जाता है। लेकिन कभी आने सोचा है कि किसी शख्स की मौत के बाद उसके आधार कार्ड का क्या किया जाता है। इसके गलत उपयोग को रोकने के लिए आधार कार्ड को सरेंडर करने या फिर डीएक्टीवेट करने का सिस्टम है। यहां पर जानें।

क्या बंद करा सकते हैं आधार

आधार कार्ड को सरेंडर करने का कोई भी सिस्टम नहीं है लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए आधार कार्ड को लॉक कराया जा सकता है। लॉक करने के बाद कोई भी दूसरा शख्स भी आपके आधार डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका गलत उपयोग करने के लिए आधार कार्ड को पहले अनलॉक करना होगा।


इसके अलावा दूसरा ये तरीका है कि परिवार के लोग मृतक के आधार कार्ड को संभालकर रखें कि कार्ड किसी दूसरे हाथ में न पहुंच पाएं। जिससे कि इसका गलत उपयोग न किया जा सकें।

आधार कार्ड को लॉक करने का तरीका

सबसे पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके बाद माय आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।

माय आधार में आधार सर्विसेंज पर विजिट करें वहां पर आपको लॉक अनलॉक बायोमैट्रिक का ऑप्शन दिखेगा।

इसके बाद नया पेज ओपन होगा। उसमें लॉगिन करने के लिए आपको 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा।

ओटीपी डालने के बाद आपको लॉक-अनलॉक वाले ऑप्शन का चुनाव करना होगा।

मृत्यु होने के बाद पासपोर्ट की रद्द करने की सिस्टम

आधार कार्ड की तरह ही किसी की मौत होने के बाद उसके पासपोर्ट को रद्द करने का कोई सिस्टम नहीं है। समय की लिमिट खत्म होने के बाद इसकी मान्यता खुद ही खत्म हो जाती है। वहीं किसी की मौत होने के बाद वोटर आईडी कार्ड को रद्द करा सकते हैं।

इसके लिए आप चुनाव कार्यालय पर जाकर फॉर्म-7 को फिल करना होगा। इसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा। वोटर आईडी को रद्द करवाने के लिए मृतक की जरूरत हो सकती है। वहीं पैन कार्ड को सरेंडर करने का सिस्टम है। इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करना होगा।




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