![सरकार ने दिया था कंटेंट ‘ब्लॉक' करने का आदेश, Twitter ने 'खटखटाया' कोर्ट का दरवाजा 1 twitter 1657036947](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/715_-/2022/07/twitter-1657036947.jpg)
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Twitter News: सोशल मीडिया कंपनी Twitter ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के नये आईटी नियमों के तहत कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी है। उसने कहा कि यह अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है। Twitter ने जून, 2022 में जारी एक सरकारी आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सामग्री ‘ब्लॉक’ करने का आदेश ‘काफी व्यापक’ और ‘मनमाना’ है। Twitter रिट याचिका से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सरकार के कई अनुरोध कथित रूप से राजनीतिक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई के लिये हैं।
सूत्रों ने इस बारे में और क्या कहा
सूत्रों ने बताया कि ये कंटेंट राजनीतिक दलों के आधिकारिक ‘हैंडल’ के जरिये पोस्ट किए गए हैं। ऐसे में इस तरह की जानकारी को ‘ब्लॉक’ करना अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा, जो ट्विटर ने मंच का उपयोग करने वाले लोगों को दिया है। सूत्रों ने कहा, ‘जिस कंटेंट को ‘ब्लॉक’ करने का अनुरोध किया गया है, उसका धारा 69ए के तहत कोई लेना-देना नहीं है।’ इस बारे में ट्विटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को ई-मेल भेजकर सवाल पूछे गये, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
‘सभी मंचों को कोर्ट जाने का हक’
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा है, ‘सभी मंचों को अदालत जाने का अधिकार है लेकिन कानून का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है।’ सूत्रों ने कहा कि ट्विटर की याचिका के अनुसार धारा 69ए के तहत सामग्री ‘ब्लॉक’ करने को लेकर कई आदेश जारी किये गये, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि संबंधित सामग्री धारा 69ए का उल्लंघन कैसे करती है। उसने कहा, ‘ट्विटर ने अदालत से सामग्री ‘ब्लॉक’ करने आदेशों की न्यायिक समीक्षा का आग्रह किया है।’