![श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में मिली जमानत, लेकिन नहीं आएगा जेल से बाहर 1 shrikant tyagi 1661566874](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/715_-/2022/08/shrikant-tyagi-1661566874.jpg)
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Shrikant Tyagi
Highlights
- गैंगस्टर एक्ट में नहीं मिली जमानत
- 9 अगस्त को हुआ था गिरफ्तार
- पहले खारिज हो चुकी है त्यागी की जमानत अर्जी
Uttar Pradesh: नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक महिला के साथ बदसलूकी के संबंध में गिरफ्तार नेता श्रीकांत त्यागी को शुक्रवार को अदालत से तीन मामलों में जमानत मिल गई। लेकिन गालीबाज त्यागी को एक मामले में अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए वह अभी जेल में ही रहेगा।
गैंगस्टर एक्ट में नहीं मिली जमानत
श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीकांत त्यागी को आईपीसी की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई है, मगर गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिली है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 में उसे जमानत मिल गई है। 26 अगस्त को श्रीकांत की बेल पर सुनवाई हुई।
9 अगस्त को हुआ था गिरफ्तार
बता दें कि कि नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सूरजपुर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसके मुताबिक, श्रीकांत त्यागी मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल यानी सुनवाई शुरू होगी।
खारिज हो चुकी है त्यागी की जमानत अर्जी
गौतमबुद्ध नगर जिले की एक कोर्ट ने कुछ दिन पहले धोखाधड़ी के एक मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि, अदालत ने नोएडा से फरार होने के बाद श्रीकांत को शरण देने के मामले में उसके दो सहयोगियों को जमानत दे दी। एक वकील ने इसकी जानकारी दी। एक अन्य मामले में अदालत ने त्यागी के अन्य 6 सहयोगियों को भी जमानत दे दी जिनपर नोएडा सेक्टर 93B की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में 6 अगस्त को कथित तौर पर जबरन घुसने का आरोप था।
कौन-कौन सी हैं धाराएं
गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ IPC की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत दर्ज किया गया है। धारा-482 के तहत मामला उनकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया। यादव ने मीडिया को बताया था कि कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को IPC की धारा- 419, 420 और 482 के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
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