शर्मनाक! 57 साल के टीचर ने अपनी ही स्टूडेंट को बनाया हवस का शिकार, यूं पकड़ा गया

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12 साल की बच्ची के साथ टीचर ने किया दुष्कर्म

महाराष्ट्र के नागपुर में एक गुरु ने गुरु-शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया। बता दें कि यहां एक टीचर ने अपनी नाबालिग छात्रा को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया है। शिक्षक इतना शातिर था कि उसने इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगने दी और इस बात का फायदा उठा कर उसने नाबालिग से कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि शिक्षक पहले छात्रा का रेप किया उसके बाद नाबालिग को धमकाने भी लगा। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी पर सुसंगत धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। बुधवार को पुलिस ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

दरअसल, महाराष्ट्र के नागपुर में एक नाबालिग बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया गया कि बच्ची एक टीचर से मैथ पढ़ती थी। एक दिन टीचर ने बच्ची को बहल-फुसलाकर रेप किया। उसके बाद टीचर ने बच्ची के साथ ये घिनौना काम 3 महीने तक किया। बच्ची के मां ने बताया कि आरोपी की उम्र 57 साल है, इतने उम्रदराज होने के कारण वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आरोपी ऐसी कोई हरकत करेगा। हालांकि पुलिस ने छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में गणित के शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, 57 वर्षीय आरोपी शिक्षक ने पिछले तीन महीनों में नाबालिग छात्रा का कई बार यौन उत्पीड़न किया। 

लड़की ने मां को बताई आपबीती 

सक्करदरा पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता कक्षा 6 में पढ़ती है। पिछले कुछ दिनों से उसके पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था। जब उसकी मां ने उससे पूछा तो लड़की ने आपबीती सुनाई।’’ पुलिस के अनुसार पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि 5 अप्रैल को एग्जाम देने के बाद आरोपी बच्ची को स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला में ले गया और वहां उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इसके बाद छात्रा को धमकी देना शुरू कर दिया कि वह इस बारे में किसी को न बताए वरना वह उसे जान से मार देगा। 

पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एफ), (बारह साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म), 376 (2) (एन) (बार-बार दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

(इनपुट- PTI)

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