Pan-Aadhar को फटाफट करें लिंक, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान – Times Bull

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नई दिल्ली: केंद्र ने 31 मार्च 2023 से पहले आधार को पेन से लिंक करना जरुरी किया गया है। आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक अगर 31 मार्च 2023 के पहले आधार-पैन लिंक नहीं किया करवा रहे हैं तो निषक्रिय होने जा रहा है।

I-T विभाग के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक “यह जरूरी हो जाता है, देर न करें, इसे आज ही लिंक करवा सकते हैं। I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन-धारकों को लेकर अहम माना जा रहा है। छूट की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य समझा जा रहा है।1 अप्रैल 2023 से अनलिंक किया गया PAN निष्क्रिय होने जा रहा है।.”

पैन को आधार से लिंक करने को लेकर अवधि को बढ़ाया गया है। लेकिन वर्तमान समय सीमा 31 मार्च 2023 है और यदि आप इस समय तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 को अमान्य की स्थिति में पहुंचने जा रहा है।

किसको पैन-आधार लिंक की नहीं होगी जरुरत

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के मुताबिक स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नही हैं तो यह 1 अप्रैल 2023 से काम नहीं करेगा। यदि PAN कार्ड धारक समय के दौरान लिंक करने में विफल हो रहे हैं तो 10-डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय होने जा रहा है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का ये है आसान तरीका

-भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होता है।

-मुखपृष्ठ पर ‘लिंक आधार’ सेक्शन मिल जाता है।

-आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित हो जाता है।

-दिए गए स्थान में अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं।

“लिंक आधार” बटन पर क्लिक करना होता है।

-यदि आपका विवरण मेल खाना शुरु कर रहा है तो “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करना होता है।

-आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक होता है।

-एसएमएस के माध्यम से पैन आधार लिंकिंग

-निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक करना होता है।

-यूआईडीपीएन <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर> है।

 

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