![Pension: तलाकशुदा बेटी को भी मिलने लगेगी पेंशन, यूपी सरकार के की बड़ी घोषणा - Times Bull 1 images 2](https://www.timesbull.com/wp-content/uploads/2022/04/images-2.jpg)
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के लेकर काफी बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार (Yogi Government 2.0) ने ऐलान कर दिया है कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा पुत्री को तब भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होती रहेगी जब उसके पिता/माता की जीवित रहने वाली तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर की गई थी।
और उनकी मृत्यु के बाद तलाक हो गया था। लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी जा रही है कि तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है।
सरकार ने कर दिया है ऐलान
अब तक यह नियम किया गया था कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार बनाई जाती थी। जब उसका तलाक पिता/माता के जीवित रहते करवा दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने भी इसको लेकरअप पक्ष साफ बताया था कि तलाक के बाद बेटी माता-पिता की फैमिली पेंशन पाने की हकदार हो जाती है।
कैट ने महिला (बेटी) के हक में फैसला देने के साथ बताया है कि फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नियमों को भी साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। केंद्र सरकार और उत्तर रेलवे की उन दलीलों को सिरे से ठुकराया जा चुका है।, जिसमें जानकारी दी गई थी था कि माता-पिता की मौत के बाद तलाक का फैसला होने पर बेटी फैमिली पेंशन पाने की हकदार नहीं समझी जाती है। यानी कैट ने भी बेटियों के हितों को ध्यान में रखने के साथ अपना फैसला सुना दिया है।
शासनादेश किया गया है जारी
वित्त विभाग ने इसको लेकर शासनादेश जारी करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में यह व्यवस्था कर दी है थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तब भी पारिवारिक पेंशन को लेकर हकदार समझी जाएगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके पिता/माता के जीवित रहते सक्षम न्यायालय में दायर की गई थी और तलाक उनकी मृत्यु के बाद हो जाता है।इसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में केंद्र की व्यवस्था को लागू करने का फैसला कर दिया जाता है ।