Karnataka: NGO मालिक ने कराया महिला का गैंगरेप, प्रॉस्ट्यूशन के लिए जबरन किया मजबूर

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Highlights

  • आरोपी ने नौकरी देने का दिया झांसा
  • पीड़िता को जबरन प्रताड़ित किया जाता था
  • पुलिस ने लॉज में छापेमारी कर महिला को छुड़ाया

Karnataka: कर्नाटक पुलिस ने एक गैर सरकारी संगठन के मालिक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक 25 वर्षीय महिला को जबरन देह व्यापार में धकेलने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों की पहचान राजाजीनगर निवासी 36 वर्षीय के. लक्ष्मी उर्फ संगीतप्रिय उर्फ मंजुला, कोलार के पास मलूर निवासी 26 वर्षीय ब्ररोंद्र रावण और शेषाद्रिपुरम में एक लॉज के मालिक 45 वर्षीय संतोषकुमार के रूप में हुई है।

आरोपी ने नौकरी देने का दिया झांसा

आरोपी ‘नव भारत’ नाम से एक एनजीओ चलाता है। पीड़िता का परिचय कुछ दिन पहले हुआ था। आरोपी ने उसे नौकरी देने का वादा किया और उसे शिवानंद सर्कल के एक लॉज में ले गया और बंद कर दिया। देह व्यापार में शामिल होने के लिए पीड़िता को जबरन प्रताड़ित किया जाता था, पीटा जाता था। हालांकि, पीड़िता किसी तरह अपने दोस्त से संपर्क करने में सफल रही और उसने अपनी आपबीती बताई।

पुलिस ने लॉज में छापेमारी की

पुलिस ने लॉज में छापेमारी की और बाद में महिला को छुड़ा लिया। पीड़िता ने खुलासा किया कि आरोपी द्वारा लॉज भेजे गए लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा-370 और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि वे उन लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने महिला से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।

बीते साल भी हुई थी ऐसी घटना

बीते साल पहले कर्नाटक में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस दौरान उसके प्रेमी को भी पीटा गया, जब उन्होंने मैसूर के पास लुटेरों के एक गिरोह को पैसे देने से इनकार कर दिया था। FIR के मुताबिक, शहर के बाहरी इलाके में चामुंडी हिल्स का दौरा करने पर एक गिरोह ने दोनों को घेर लिया था और उनसे पैसे मांगने लगे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मना किया तो उन पर हमला किया गया। दो लोगों ने कथित तौर पर महिला के साथ बलात्कार किया और उसके प्रेमी को गिरोह के सदस्यों ने पीटा था। दोनों पीड़ितों स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।

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