![Income Tax Refund: ITR भरने के बाद भी नहीं मिला है रिफंड तो तुरंत करें ये काम 1 pic](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/msid-93694318,imgsize-18382/pic.jpg)
अगर आईटीआर नहीं भरा है तो इतनी देनी होगी पेनाल्टी
अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अंतिम तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपये की लेट फाइलिंग फीस ली जाती है। यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234एफ के तहत ली जाती है। छोटे करदाता जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगता है।
इन वजहों से अटक सकता है रिफंड
कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी कर देता है लेकिन लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल में गलती होने की वजह से नहीं मिल पाता है। कई मामलों में ये गलती देखी गई है। ऐसे में आप भी एक बार अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर लें। अगर डिटेल गलत हो तो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसे सही कर लें। वहीं अगर एक बार विभाग आपके वेरिफाइड आईटीआर का असेसमेंट कर लेगा तो आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। नोटिस में दिखेगा कि आपको इनकम टैक्स से कोई रिफंड मिलेगा या नहीं। अगर नोटिस में नहीं दिखता है तो इसका मतलब आपका दावा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं नोटिस में रिफंड दिखने पर आपको ये जारी किया जाएगा। अगर आपकी बैंक डिटेल गलत हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इसे दोबारा जारी किया जाए।
अगर अभी आईटीआर भर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें
आईटीआर भरने के लिए आपको फार्म 16 की जरूरत होगी। कर्मचारी अपने नियोक्ता से बात करके इसे प्राप्त कर लें। टीडीएस और टीसीएस की जानकारी चेक कर लें। एआईएस फार्म में इनकम और टीडीएस डिटेल चेक करें। इसी के साथ आपको आईटीआर भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है। किसी भी टैक्सपेयर की फाइल करने की प्रॉसेस तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक कि वह अपने भरे हुए आईटीआर का वेरिफिकेशन न करा ले। कोई भी व्यक्ति 6 तरीकों की मदद से आईटीआर को वेरिफाई करा सकता है।