![दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन लेवल कमी होने की शिकायत 1 satyendra jain 1655729550](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/715_-/2022/06/satyendra-jain-1655729550.jpg)
![दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन लेवल कमी होने की शिकायत 2 Satyendar Jain admitted to LNJP hospital in Delhi- India TV Hindi](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/905_509/2022/06/satyendra-jain-1655729550.jpg)
Satyendar Jain admitted to LNJP hospital in Delhi
Highlights
- दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया
- ऑक्सीजन लेवल में कमी होने की शिकायत
- दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती
Satyendra Jain: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जैन के ऑक्सीजन लेवल कमी होने की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की हालत स्थिर है। बताते चलें कि जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए हैं गिरफ्तार
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। जैन के ऊपर धन संशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी वह न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ED जैन के ऊपर हवाला के आरोपों को लेकर जांच कर रही है। सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किये जाने के बाद उनके अधीन आने वाले सभी विभाग दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिए गए हैं।
स्वास्थ्य कारणों पर कोर्ट ने किया था जमानत से इंकार
उल्लेखनीय है कि धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि उनकी चिकित्सा स्थिति दिखाने वाले दस्तावेजों के अभाव में आरोपी को केवल इस आधार पर जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वह ‘स्लीप एपनिया’ से पीड़ित हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर जमानत दी जाती है, तो इस बात की संभावना है कि जैन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वह रसूखदार पद पर हैं। अदालत ने जैन के अधिवक्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी ‘स्लीप एपनिया’ से पीड़ित है, जो ‘काफी गंभीर’ है ।