123 देशों में पुतिन हो सकते हैं गिरफ्तार, इन धाराओं में निकला वारंट, रूस ने बताया टॉयलेट पेपर


हाइलाइट्स

आईसीसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
पुतिन को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में बच्चों के अवैध हस्तांतरण का भी दोषी माना गया है
बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया

मॉस्को. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूरोप और रूस के सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट को जारी किया है. आईसीसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अदालत का आरोप है कि वह युद्ध अपराधों (War Crimes)के लिए जिम्मेदार हैं. साथ ही पुतिन को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूस में बच्चों के अवैध हस्तांतरण का भी दोषी माना गया है.

हेग स्थित आईसीसी ने कहा कि उसने इसी तरह के आरोपों में बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा (Maria Lvova-Belova) के खिलाफ भी वारंट जारी किया है. कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट फॉरेंसिक साक्ष्य, जांच और दोनों के बयानों पर आधारित थे. आईसीसी ने कहा कि न्यायाधीशों ने पाया कि पुतिन की आपराधिक जिम्मेदारी पर संदेह करने और वारंट के लिए आवेदन को स्वीकार करने के लिए उचित आधार थे. हालांकि आईसीसी के अध्यक्ष पिओटर हॉफमांस्की ने कहा कि वारंट का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है.

आपको बता दें कि अगर पुतिन अदालत के 120 से अधिक सदस्य देशों में से किसी में भी पैर रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार (Arrest) किया जा सकता है. हालांकि इसकी उम्मीद न के बराबर है कि पुतिन को किसी देश द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है. गौरतलब है कि ICC ने शुरू में गिरफ्तारी वारंट को गुप्त रखने पर विचार कर रहा था लेकिन आगे के अपराधों को होने से रोकने की स्थिति में उन्हें सार्वजनिक करने का फैसला किया. पुतिन के खिलाफ वारंट रोम संविधि के अनुच्छेद 8(2)(ए)(vii) और 8(2)(बी)(viii) के तहत जारी किया गया है.

रूस ने बताया टॉयलेट पेपर
घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर वारंट को क्रेमलिन के अधिकारियों ने तुरंत खारिज कर दिया. प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि अदालत का कोई भी फैसला अमान्य और शून्य था और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की. उन्होंने टॉयलेट पेपर इमोजी के साथ ट्विटर पर लिखा, “यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस पेपर का इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए”.

Tags: ICC, Russia, Ukraine, Vladimir Putin



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