PNB News: पीएनबी के ग्राहकों को करना होगा अब यह काम, बैंक ने नियमों में किया बड़ा बदलाव


नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने पांच लाख और इससे अधिक के चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य कर दिया है। यह नियम पांच अप्रैल 2023 से लागू होगा। अब तक यह व्यवस्था 10 लाख रुपये या उससे अधिक के चेक के लिए लागू थी। इसे पिछले साल पांच अप्रैल को लागू किया गया था। RBI ने Cheque Truncation System (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे प्रणाली की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने एक जनवरी 2021 से चेक क्लीयरिंग (Cheque Clearing) के सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए पॉजिटिव पे प्रणाली (Positive Pay System) लॉन्च किया था।

पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है। इसके जरिए बड़े मूल्य का चेक जारी करने वाले को कुछ आवश्यक जानकारी की फिर से पुष्टि करनी होती है। भुगतान से पहले चेक क्लीयरिंग के समय इसे क्रॉस-चेक किया जाता है। इसमें ग्राहकों को निश्चित राशि के चेक जारी करते समय आवश्यक विवरण (खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम) की फिर से पुष्टि करने की जरूरत होती है। यह ऐसे चेकों की प्रोसेसिंग करते समय किसी भी संभावित जोखिम से बचने का तरीका है।

Navbharat Times

PNB Scam: भगोड़े नीरव मोदी के फ्लैट खरीदने नहीं आया कोई कस्टमर, अब पीएनबी दाम घटाएगा!

क्या है पीपीएस

पीएनबी ने एक बयान में कहा कि चेक के क्लीयरिंग के लिए प्रस्तुत करने से कम से कम 24 घंटे पहले इन जानकारियों को बैंक के साथ साझा करना होगा। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग या अपनी होम ब्रांच के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम में चेक की प्रमुख जानकारियों को बैंक को पुन: कंफर्म करना होता है। इसे पेमेंट प्रोसेसिंग के दौरान प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाता है। पीएनबी ने एक जनवरी, 2021 से सीटीएस (CTS) के लिए 50,000 रुपये और इससे अधिक के चेक के लिए पीपीएस शुरू किया था।



Source link