IT Return verification: ITR फाइलिंग के बाद भूल गए यह काम तो सारी मेहनत हो जाएगी बेकार


असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन (ITR deadline) 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी होता है। बिना वेरिफाई किए रिटर्न को अधूरा माना जाता है और रिटर्न कैंसिल हो जाता है। यही वजह है कि रिटर्न भरने से ज्यादा जरूरी उसका वेरिफिकेशन माना जाता है। ऑनलाइन मोड से आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन (ITR E-Verification) करना बेहद जरूरी होता है। अगर टैक्सपेयर समय पर ITR भर देता है लेकिन उस ITR को वेरिफाई कराना भूल जाता है तो ITR फाइलिंग प्रॉसेस पूरी नहीं समझी जाएगी। आपको इसके लिए नोटिस भी मिल सकता है।

इनकम टैक्स विभाग ने कम किया टाइम

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आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समयसीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू हो गई है। यानी एक अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न दाखिल करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।

नेटबैंकिंग के जरिए

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नेटबैंकिंग के जरिए ईवीसी जनरेट कर के आईटीआर फाइल करने का विकल्प चुनना होगा। उसके बाद अपना बैंक चुनकर उसकी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर के टैक्स टैब पर क्लिक करें, जिसके बाद आप फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रीडारेक्ट हो जाएंगे। वहां पर My Account टैब में Generate EVC का विकल्प चुनें। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड जाएगा, जो 72 घंटों के लिए वैलिड होगा। यहां से आयकर विभाग की वेबसाइट में My Account टैब के अंदर ईवेरिफाई विकल्प पर जाएं और I have EVC already के विकल्प को चुनकर अपने मोबाइल नंबर की मदद से अपना आईटीआर वेरिफाई कर लें।

​आधार ओटीपी के जरिए

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ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए INCOME TAX विभाग की वेबसाइट पर जाएं और बाईं साइड में ‘Important links’ में दिए ‘e-File Return’ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नए पेज में ‘अवर सर्विसेज’ में ‘ई-वेरिफाई’ पर क्लिक करें। इसके बाद रिटर्न की डिटेल जैसे पैन, असेसमेट ईयर, मोबाइल नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा। आगे वेरिफिकेशन सेगमेंट और फिर वेरिफिकेशन मेथड सेगमेंट आएगा। वेरिफिकेशन मेथड में आपको ‘आधार OTP के जरिए रिटर्न वेरिफाई’ का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प में आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको सफलतापूर्वक रिटर्न ई-वेरिफाई होने का मैसेज मिलेगा।

बैंक अकाउंट के जरिए

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बैंक अकाउंट के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई करने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर प्रीवैलिडेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा। वेलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें। रिटर्न वेरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके OTP जनरेट करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC भेजा जाएगा। इस EVC को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा।

डीमैट अकाउंट के जरिए

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अगर आप डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए भी आईटीआर वेरिफाई किया जा सकता है। इसका तरीका भी बैंक अकाउंट जैसा ही है। पहले आपको डीमैट अकाउंट को प्रीवैलिडेट करना होगा। डीमैट अकाउंट प्रीवैलिडेट होने के बाद ईवीसी जनरेट करें और फिर अपने मोबाइल नंबर की मदद से आईटीआर को वेरिफाई कर लें। यह प्रक्रिया बिल्कुल बैंक खाते जैसी ही है।

ATM के जरिए

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एटीएम कार्ड को बैंक के एटीएम में स्वाइप कीजिए। ‘पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग’ पर क्लिक कीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इलैक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) भेजा जाएगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें और ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन मेथड में ‘Already generated EVC through bank ATM’ का ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर भेजा गया EVC कोड डालें आपका ITR Verify हो जाएगा। हालांकि, सिर्फ 7 बैंकों के ग्राहक की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये बैंक एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक हैं।

ऑफलाइन तरीके से

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अगर ई-वेरिफिकेशन के ऊपर के पांच में से कोई विकल्प काम नहीं आते हैं या फिर आप इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ITR-V फॉर्म की साइन की हुई कॉपी को आयकर विभाग को भेजकर रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं। ITR-V के फॉर्म को नीली स्याही के पेन से साइन करें और इसे केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (Centralised Processing Centre), आयकर विभाग, बेंगलुरु-560500, कर्नाटक पर केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं।’ जब ये कॉपी आयकर विभाग को मिल जाएगी तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।



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