Rights: अगर कोई आपको गाली या जान से मारने की धमकी दे, तो पलटकर जवाव देने की बजाए इन अधिकारों का करें इस्तेमाल


अक्सर हमारे गली मोहल्ले या किन्हीं दूसरी जगहों पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। इस दौरान कई बार लोग गुस्से में आकर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। वहीं मामला गंभीर होने पर कई बार लोग दूसरों को जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। ऐसे में स्थिति काफी बिगड़ जाती है और विवाद काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कई बार तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की अप्रिय घटना जन्म लेती है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज या जान से मारने की धमकी देता है। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर संगीन मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से – 

इस तरह के अपराध को अंजाम देने पर पुलिस थाने में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार किसी के साथ गाली गलौज करना एक दंडनीय अपराध है। 

इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गाली देने पर करीब तीन महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि, इस तरह के मामलों के सामने आने पर व्यक्ति को जेल की सजा नहीं दी जाती है बल्कि व्यक्ति से जुर्माने को भरवाया जाता है। 

वहीं किसी प्रकार के विवाद में अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी देता है। इस स्थिति में आपको उस व्यक्ति की तुरंत रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। 





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