यूपी: लखनऊ के होटल लेवाना को किया जाएगा ध्वस्त, LDA अधिकारी ने जारी किया आदेश


Hotel Levana - India TV Hindi News
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लेवाना होटल में आग लगने से हुई थी 4 लोगों की मौत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना को ध्वस्त करने का आदेश LDA के विहित अधिकारी ने जारी कर दिया है। अब लेवाना होटल को 9 दिसंबर तक जवाब देना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो होटल को ध्वस्त किया जाएगा। बता दें कि ये होटल भीषण आग लगने की वजह से हुई 4 लोगों की मौतों का दोषी है। 

क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चार मंजिला एक होटल में 5 सिंतबर को सुबह आग लग गई थी। आग की इस घटना में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने जानकारी दी थी कि आग लगाने की यह घटना हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित लेवाना सूट होटल में हुई। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि होटल के मालिक अभी तक प्रशासन को पास किया हुआ नक्शा नहीं दे पाए। 

हजरतगंज स्थित होटल लेवाना में हुए अग्निकांड मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और होटल मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि, होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जीएम संजय श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

सीएम योगी ने दिए थे जांच के आदेश

आग लगने की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के जांच के आदेश पर लखनऊ की मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब तथा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच समिति भी गठित की गई थी। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि होटल लेवाना सुइट्स के प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। होटल के मानक तथा फायर उपकरणों की जांच होगी। जहां पर भी लापरवाही होगी तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

 

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