Budget 2023: 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, बजट से पहले जान लीजिए क्या है तरीका


नई दिल्ली: केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश करने वाली है। बस चंद घंटों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से बजट पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूरा लेखा-जोखा देश के सामने रखेंगी। बजट को लेकर सबकी उम्मीदें सातवें आसमान पर है। सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर है। साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में चुनावी साल होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस लंबे इतंजार को खत्म करेगी। टैक्स स्लैब में राहत या फिर स्टैंडर्स डिडक्शन में बदलाव कर देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बड़ी राहत देगी।

बजट में राहत मिले न मिले, जानिए कैसे बचा सकते हैं टैक्स बजट में इनकम टैक्स को लेकर खुशियां मिले या न मिले, लेकिन हम आपको उस तरीके के बारे में बताने जा रहे है, जिसकी मदद से आप 10 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं। अगर सही समय पर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें तो आप मोटी सैलरी के बावजूद अपना टैक्स बचा सकते हैं। आमतौर पर पांच लाख तक के इनकम पर ही टैक्स की देनदानी नहीं बनती, लेकिन अगर सही प्लानिंग कर लें तो 10 लाख तक के इनकम को आप टैक्स फ्री करवा सकते हैं।

कैसे टैक्स फ्री होगी 10 लाख रुपये तक का इनकम

इस उदाहरण के साथ समझे हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी यानी सीटीसी 10 लाख रुपये है। यानी आप 20 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर सही प्लानिंग कर लें तो आपका ये टैक्स जीरो हो सकती है। आइए समझते हैं कैसे? इनकम टैक्स में आपको 50000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी आपकी टैक्सेबल इनकम अब ( 1000000-50000= 950000) रुपये हो जाएगी।

80C, होम लोन, पेंशन स्कीम में टैक्स सेविंग

इनकम टैक्स के 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यानी अब आपकी कमाई 9.5 लाख रुपये-1.5 लाख रुपये को घटा दें तो अब आपकी टैक्सैबल इनकम 8 लाख रुपये पर पहुंच गई। अब होमलोन पर आप एक्सट्रा 2 लाख रुपये बचा सकते हैं। यानी 800000-200000= 600000. यानी अब आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपये के टैक्स दायरे मे आ गई। अगर आप अलग से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में 50 हजार रुपये तक का निवेश कर देते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको 50 हजार रुपये तक का इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यानी 600000-50000= 550000. यानी अब आपकी टैक्सेबल इनकम साढ़े पांच लाख पर पहुंच गई।

माता-पिता बचाएंगे आपका टैक्स

अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ली है, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत 25 हजार तक टैक्स राहत मिलती है । अगर आपने अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको 50 हजार की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। यानी आप हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80 डी के तहत 75000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। अब 550000- 75000= 475000 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से घटकर 4 लाख 75 हजार पर पहुंच गई। इसके अलावा आप होम लोन पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। यानी आपका इनमक 5 लाख के नीचे पहुंच गया। आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक के स्लैब में पहुंच गई। यानी आपको (2.5 लाख का 5 फीसदी यानी साढ़े 12 हजार रुपये बनता है। आप सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपये की छूट का लाभ पाकर 10 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर सकते है।



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