उच्च न्यायालय ने सोमवार 6 फरवरी को विधायकों के अवैध शिकार मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।
India
oi-Sushil Kumar


भारत
राष्ट्र
समिति
(बीआरएस)
विधायक
‘अवैध
शिकार’
मामले
में
तेलंगाना
हाईकोर्ट
ने
सोमवार
को
बड़ा
झटका
दिया
है।
हाईकोर्ट
ने
सीबीआई
जांच
की
अनुमति
देने
वाले
मामले
को
सीबीआई
को
स्थानांतरित
करने
को
चुनौती
देने
वाली
तेलंगाना
सरकार
की
याचिका
आज
खारिज
कर
दी।
मामले
को
सीबीआई
को
ट्रांसफर
करने
को
लेकर
तेलंगाना
सरकार
ने
चुनौती
दी
थी।
इसके
बाद
हाईकोर्ट
ने
मामले
को
चुनौती
देने
वाली
याचिका
को
खारिज
कर
दी।
उच्च
न्यायालय
ने
सोमवार
6
फरवरी
को
विधायकों
के
अवैध
शिकार
मामले
की
जांच
केंद्रीय
जांच
ब्यूरो
(सीबीआई)
को
स्थानांतरित
करने
को
चुनौती
देने
वाली
अपील
को
खारिज
कर
दिया।
मुख्य
न्यायाधीश
उज्जल
भुइयां
और
न्यायमूर्ति
एन
तुकारामजी
की
खंडपीठ
ने
राज्य
सरकार
और
विधायक
पायलट
रोहित
रेड्डी
की
याचिकाओं
को
खारिज
कर
दिया,
जिसमें
भारत
राष्ट्र
के
चार
विधायकों
को
कथित
तौर
पर
अवैध
शिकार
के
प्रयास
से
संबंधित
मामले
को
सीबीआई
को
स्थानांतरित
करने
के
एकल
न्यायाधीश
के
आदेश
को
चुनौती
दी
गई
थी।
खंडपीठ
ने
फैसला
सुनाया
कि
एकल
न्यायाधीश
की
पीठ
के
आदेश
को
गलत
नहीं
ठहराया
जा
सकता
और
इसमें
हस्तक्षेप
नहीं
किया
जा
सकता।
खंडपीठ
के
आदेश
ने
सनसनीखेज
मामले
की
सीबीआई
जांच
का
मार्ग
प्रशस्त
किया।
उच्च
न्यायालय
ने
आदेश
के
कार्यान्वयन
पर
रोक
लगाने
के
महाधिवक्ता
के
अनुरोध
को
स्वीकार
नहीं
किया
क्योंकि
राज्य
सरकार
ने
इसे
उच्चतम
न्यायालय
में
चुनौती
देने
की
योजना
बनाई
है।
27
दिसंबर
2022
को
जस्टिस
बी
विजयसेन
रेड्डी
ने
विधायकों
की
खरीद-फरोख्त
के
मामले
को
सीबीआई
को
ट्रांसफर
करने
का
आदेश
दिया
था।
उच्च
न्यायालय
ने
उस
सरकारी
आदेश
को
भी
रद्द
कर
दिया
था
जिसके
तहत
मामले
की
जांच
के
लिए
राज्य
सरकार
द्वारा
एक
विशेष
जांच
दल
(एसआईटी)
का
गठन
किया
गया
था।
यह
भी
पढ़ें-
समलैंगिक
जोड़े
की
याचिका
पर
सुप्रीम
कोर्ट
में
सुनवाई,
केरल
हाईकोर्ट
के
आदेश
पर
लगाई
रोक,
जारी
किया
नोटिस
-
चुनाव से पहले MP में विधायकों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगा वेतनमान, सरकार पर आएगा इतने करोड़ का अतिरिक्त भार
-
Chhattisgarh: सामरी विधायक चिंतामणी महराज की तबियत बिगड़ी, निजी अस्पताल में किया गया भर्ती, सीएम ने पूछा हालचाल
-
Saharanpur : टैक्स कलैक्टर चपरासी संग छलका रहे थे जाम, विधायक की पड़ी नज़र तो पकड़ने लगे पैर
-
बिहार में भी महाराष्ट्र होगा, नीतीश के MLA-MP भाजपा में आएंगे: BJP सांसद का दावा
-
Delhi Assembly: ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे BJP विधायक, हंगामे के बाद सदन स्थगित
-
MP के ‘गालीबाज माननीय’ मंडला में मंत्री कुलस्ते ने विधायक को कहा बदमाश, बालाघाट में बिसेन ने RTO को दी धमकी
-
Alumni Meet: सहपाठियों से मिलकर खिल उठे मंत्रियों के चहरे, हाथ पकड़कर खूब बतियाये
-
जनता के बीच रहकर विकास कार्यों की चर्चा करें एंव उसे मूर्त रुप दें जनप्रतिनिधि- योगी आदित्यनाथ
-
जब विधायक राहुल प्रकाश कोल का छलका दर्द ! Anupriya Patel नहीं रोक पाईं अपने आंसू
-
MP में कांग्रेस MLA अजब सिंह गजब है, गृह मंत्री की चरण वंदना, बोले- सब कुछ आपकी कृपा से हुआ video viral
-
Jabalpur News: कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाह की विधायकी खत्म होने का खतरा टला, हाई कोर्ट से मिली राहत
-
मेघालय: विधानसभा चुनाव से पहले 5 विधायकों का इस्तीफा, इस पार्टी में जाने की अटकलें
English summary
BRS MLA poaching row High Court dismisses plea challenging transfer of case to CBI
Story first published: Tuesday, February 7, 2023, 0:09 [IST]