गुवाहाटी हाईकोर्ट से MLA अखिल गोगोई को बड़ा झटका, NIA कोर्ट का आदेश खारिज, तय होंगे आरोप


असम के विधायक अखिल गोगोई के खिलाफ अब आरोप तय करने की अनुमति हाईकोर्ट ने दे दी है। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश गोगोई के लिए बड़ा झटका है।

India

oi-Mukesh Pandey

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Guwahati High and Akhil Gogoi

असम
के
विधायक
अखिल
गोगोई
की
मुश्किलें
बढ़
गई
हैं।
गुवाहाटी
हाईकोर्ट
ने
उनके
खिलाफ
नागरिकता
संशोधन
अधिनियम
(CAA)
के
विरोध
में
प्रदर्शन
और
माओवादियों
से
संदिग्ध
संबंधों
को
लेकर
आरोप
तय
करने
की
अनुमति
दे
दी
है।
गुवाहाटी
उच्च
न्यायालय
की
जस्टिस
सुमन
श्याम
और
जस्टिस
मलासरी
नंदी
की
खंडपीठ
ने
मामले
को
फिर
से
ओपन
करने
के
बाद
आरोप
तय
करने
की
अनुमति
दी
है।

गुवाहाटी
हाईकोर्ट
ने
गुरुवार
को
निर्दलीय
विधायक
अखिल
गोगोई
और
उनके
तीन
सहयोगियों
के
खिलाफ
आरोप
तय
करने
की
अनुमति
दे
दी।
इस
आदेश
के
बाद
अब
निर्दलीय
विधायक
अखिल
गोगोई
और
उनके
तीन
सहयोगियों
के
खिलाफ
राष्ट्रीय
जांच
एजेंसी
(NIA)
को
CAA
विरोधी
प्रदर्शनों
और
माओवादियों
से
संदिग्ध
संबंधों
जुड़ा
मामला
फिर
से
ओपन
हो
गया
है।
हालांकि
इससे
पहले
निर्दलीय
विधायक
अखिल
गोगोई
और
उनके
तीन
सहयोगियों
को
एनआईए
की
विशेष
अदालत
से
मिली
क्लीनचिट
दे
दी
थी।
जिसे
उच्चतम
न्यायालय
ने
खारिज
कर
दिया।

मामले
में
दायर
याचिका
पर
गुरुवार
को
सुनवाई
करते
हुए
जस्टिस
सुमन
श्याम
और
जस्टिस
मलासरी
नंदी
की
खंडपीठ
ने
केस
को
फिर
से
ओपन
करने
का
आदेश
जारी
किया।
हाईकोर्ट
के
आदेश
के
बाद
अब
इस
मामले
की
एनआईए
कोर्ट
दोबारा
सुनवाई
करेगा।
हाईकोर्ट
के
आदेश
के
बाद
अखिल
गोगोई
ने
बताया
की
उन्हें
और
तीन
अन्य
लोगों
को
23
फरवरी
को
विशेष
एनआईए
कोर्ट
के
समक्ष
पेश
होने
का
आदेश
दिया
गया
है,
जिसे
वे
सुप्रीम
कोर्ट
में
चुनौती
देंगे।

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Adani:
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के
चेयरमैन
का
बड़ा
बयान,
बोले-
अडानी
ग्रुप
के
टॉप
मैनेजमेंट
से
जल्द
करूंगा
मुलाकात

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UP
का
नकल
अध्यादेश,
जिसे
बनाया
Rajnath
Singh
याद
Kalyan
Singh
को
किया
जाता
है
|
वनइंडिया
हिंदी


क्या
है
मामला?

नागरिकता
(संशोधन)
अधिनियम
के
विरोध
के
दौरान
दिसंबर
2019
में
असम
में
हुई
हिंसा
का
कथित
रूप
से
एमएलए
अखिल
गोगोई
उनके
सहयोगियों
पर
आरोप
लगे
हैं।
मामले
में
एनआईए
कोर्ट
ने
1
जुलाई,
2021
को
गोगोई
और
उनके
तीन
सहयोगियों
को
ढैज्या
कोंवर,
बिट्टू
सोनोवाल
और
मानश
कोंवर
को
आरोपी
बनाया
गया
था।
एनआईए
सीएए
विरोधी
प्रदर्शनों
से
जुड़े
गोगोई
के
दो
मामलों
की
जांच
कर
रही
थी।
उनमें
से
एक
में,
विशेष
एनआईए
अदालत
ने
उन्हें
जमानत
दी
थी।
हालांकि
दूसरे
मामले
में
वे
न्यायिक
हिरासत
में
थे।
इस
मामले
में
उनकी
जमानत
याचिका
कोर्ट
ने
खारिज
कर
दी
थी।

English summary

Guwahati High Court allows framing of charges against MLA Akhil Gogoi

Story first published: Friday, February 10, 2023, 1:25 [IST]



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