नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank) के कर्मचारियों ने 27 जून को हड़ताल (Bank Employees Strike) पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठनों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच कार्य दिवस (Five Working Days) तथा पेंशन (Pension) संबंधी मुद्दों का निराकरण शामिल है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) और नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (NOBW) सहित नौ बैंक यूनियनों की एक संयुक्त संस्था – यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांगएआईबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने यूएफबीयू की बैठक के बाद कहा कि उनकी मांगों में सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन योजना में संधोशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) को खत्म करना तथा सभी बैंक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करना शामिल है। एआईबीओसी की महासचिव सौम्या दत्ता ने कहा कि देश भर के करीब सात लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे।
पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में यह है खास
1. इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
2. पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है।
3. इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है।
4. रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
5. पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है।
6. इसमें छह महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान है।
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नई पेंशन स्कीम में ये हैं खास बातें
1. नई पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+ डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है।
2. एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।
3. इसमें छह महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान नहीं है।
4.यहां रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।
5. एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहां टैक्स का भी प्रावधान है।
6. इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है।
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