Air India: एयर इंडिया को वापस करना होगा कैंसिलेशन फी, साथ ही वापस करना होगा इंसिडेंटल फी भी, जानिए पूरा मामला


बेंगलुरु: ऐसा हुआ तब था जबकि एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी। लेकिन अब इसका हर्जाना टाटा ग्रुप (Tata Group) की एयर इंडिया को भुगतना पड़ेगा। दरअसल, बेंगलुरु के द्वितीय अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Second Additional District Consumer Disputes Redressal Commission) ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है। यह निर्देश एक यात्री को टिकट के कैंसिलेशन फी के रूप में वसूले गए 44,029 रुपये लौटाने का है। यह कोविड-19 महामारी के समय लगे लॉकडाउन के कारण बेंगलुरु से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने के मामले में दिया गया है।

क्या था वाकया
यह वाकया जनवरी 2020 का है। उस समय मिलिन जगदीशभाई पारेख ने बेंगलुरु से लंदन जाने के लिए एक टिकट एयर इंडिया से खरीदा था। पारेख को अप्रैल 2020 में उड़ान भरनी थी। उसी समय भारत में कोविड-19 का प्रकोप छा गया था। इसलिए देशव्यापी लॉकडाउन लगा हुआ था। इसी दौरान सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। उसी में मिलिन जगदीशभाई पारेख की भी फ्लाइट कैंसिल हुई थी।

एयर इंडिया ने बता दिया ‘No-Show’
यूं तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन एयरलाइन ने पैसेंजर को ‘No-Show’ दिखा दिया। इसका मतलब होता है कि पैसेंजर अपने फ्लाइट में बैठने के लिए समय पर टर्न अप नहीं हुआ। हालांकि एयरलाइन ने 30 सितंबर 2020 से से पहले उन्हें एक अन्य फ्लाइट में alternate ticket आॅफर किया था। लेकिन यात्री ने रिफंड लिया। इस पर एयरलाइन ने एयरलाइन ने यात्री मिलिन जगदीशभाई पारेख को टिकट की कीमत 1,35,143 रुपये वापस करते हुए ‘कैंसिलेशन फी’ के रूप में 44,029 रुपये काट लिए थे। इसके साथ ही ‘‘incidental charge’ के तौर पर भी 5,000 रुपये काटे गए।

ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट से भी नहीं मिला समाधान
उक्त यात्री ने एक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट से टिकट लिया था। इसलिए उनसे भी संपर्क साधा गया। लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने मार्च 2020 में आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग से मिला न्याय
Second Additional District Consumer Disputes Redressal Commission में मामला दायर करने के बाद करीब दो साल के इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला। इस मामले में तो एयरलाइन ने आयोग के पास अपना पक्ष भी नहीं रखा। तब आयोग ने ex-parte order पारित कर दिया। आयोग ने कहा है कि पीड़ित यात्री को Canellation fee एवं Incidental charge, दोनों की वापसी की जाए।



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